Mukhyamantri Shagun Yojana: सरकार से ₹71,000 पाएं, जानें आवेदन प्रक्रिया और योग्यता

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना: हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार लाभार्थी के बैंक खाते में ₹41,000 से लेकर ₹71,000 तक की वित्तीय सहायता सीधे ट्रांसफर करती है। यह योजना उन परिवारों के लिए राहत का बड़ा माध्यम बनी है, जो अपनी बेटियों की शादी को लेकर आर्थिक चिंता में रहते हैं।क्या है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना?इस योजना को ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के नाम से भी जाना जाता है। सरकार की यह पहल गरीब परिवारों की बेटियों को सम्मानजनक विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आवेदन करने वाले लाभार्थियों को कुछ पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे, जिसके बाद सरकार द्वारा सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।Vivah Shagun Yojana के तहत मिलने वाली सहायता राशिमुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उनकी पात्रता के आधार पर निम्नलिखित राशि प्रदान की जाती है:

  • परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम हो – ₹41,000
  • यदि लड़का या लड़की में से कोई एक दिव्यांग हो – ₹41,000
  • यदि लड़का और लड़की दोनों दिव्यांग हों – ₹51,000
  • विधवा, निराश्रित महिलाओं की बेटियाँ और अनाथ लड़कियाँ – ₹51,000
  • अनुसूचित जाति (SC), डीएनटी या टपरीवास समुदाय से आने वाले परिवार – ₹71,000

कौन कर सकता है आवेदन?इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए।
  • शादी के 6 महीने के भीतर इस योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
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Vivah Shagun Yojana की आवेदन प्रक्रियामुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. सर्वप्रथम आपको हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना है।
  2. अब आपके सामने होम पेज खुलेगा। नए उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन करें और पोर्टल में लॉगिन करें।
  3. विवाह पंजीकरण (Marriage Registration) की प्रक्रिया को पूरा करें।
  4. ‘विवाह शगुन योजना’ के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
  5. अपनी श्रेणी (SC/ OBC/ दिव्यांग/ बीपीएल) के अनुसार योजना का चयन करें।
  6. मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
  7. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 दिनों के भीतर सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजइस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • परिवार पहचान पत्र (Family ID Card)
  • मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC प्रमाण पत्र)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण (Bank Passbook की कॉपी)
  • लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Vivah Shagun Yojana का लाभ कैसे उठाया जा सकता है?मुख्यमंत्री कन्यादान योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि गरीब परिवारों को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी देती है। यह योजना बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को भी मजबूती प्रदान करती है, जिससे बेटियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द ही आवेदन करें और सरकार की इस पहल का लाभ उठाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

  • मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
    • इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे सामाजिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले।
  • मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
    • पात्र होने के लिए, आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,80,000 से कम हो। आवेदन शादी के 6 महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए।
  • मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
    • यह योजना आवेदक की श्रेणी और पात्रता मानदंड के आधार पर ₹41,000 से ₹71,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

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