No Return Policy’ कानून के खिलाफ, जानें क्यों!

जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो अक्सर दुकानों के बाहर एक बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं – “बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा।” यह पढ़कर ग्राहकों को लगता है कि अब वे सामान वापस नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि यह नियम पूरी तरह से गलत है? आइए, इसे समझते हैं।

क्या दुकानदार सामान वापस लेने से इनकार कर सकता है?

बहुत से लोग मान लेते हैं कि अगर दुकानों पर इस तरह की चेतावनी दी गई है, तो सामान वापस नहीं किया जा सकता। जबकि सच्चाई यह है कि यह कानून के खिलाफ है। दुकानदार दोषपूर्ण या खराब सामान को वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता। अगर आपको ख़राब या टूटा-फूटा सामान मिलता है, तो आप उसे बदलने या रिफंड प्राप्त करने के हकदार हैं।

उपभोक्ता अधिकार और कानूनी प्रावधान

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, उपभोक्ताओं को यह अधिकार प्राप्त है कि वे 15 दिनों के भीतर ख़राब सामान वापस कर सकते हैं। इस एक्ट के तहत:

  • यदि सामान खराब है, तो ग्राहक उसे वापस कर सकता है।
  • दुकानदार को रिफंड देना होगा या नया सामान बदलकर देना होगा।
  • दुकानदार की “No Return Policy” पूरी तरह से अवैध है।
  • ग्राहक अपनी शिकायत उपभोक्ता फोरम में दर्ज कर सकते हैं।

शिकायत कहां और कैसे करें?

अगर दुकानदार खराब सामान वापस लेने से इनकार करता है, तो ग्राहक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने उपभोक्ता सहायता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 जारी किया है, जिस पर कॉल करके अपनी समस्या बताई जा सकती है। इसके अलावा, ग्राहक consumerhelpline.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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उपभोक्ताओं के लिए सुझाव

  • हमेशा खरीदारी की रसीद संभालकर रखें ताकि शिकायत के वक्त इसे पेश किया जा सके।
  • अगर कोई दुकानदार “बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा” कहे, तो अपने उपभोक्ता अधिकारों को जानें।
  • खरीदारी करते समय प्रोडक्ट की वारंटी और रिटर्न पॉलिसी को अच्छे से पढ़ें।
  • अगर दुकानदार नियमों का पालन नहीं करता, तो कानूनी कार्रवाई से पीछे न हटें।

FAQs:

  1. क्या “No Return Policy” वैध है?
    • नहीं, दुकानदार का “No Return Policy” अवैध है अगर सामान खराब या दोषपूर्ण है, तो ग्राहक उसे वापस कर सकते हैं।
  2. अगर दुकानदार सामान वापस करने से इनकार करता है, तो क्या करना चाहिए?
    • ग्राहक उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800-11-4000 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या consumerhelpline.gov.in वेबसाइट पर अपनी शिकायत दे सकते हैं।
  3. क्या उपभोक्ताओं को रसीद रखना जरूरी है?
    • हां, खरीदारी की रसीद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भविष्य में शिकायत दर्ज करने में सहायक होती है।

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