सरकार किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में, मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत किसान केवल 10% राशि देकर अपने खेतों में सोलर पंप (Solar Pump) स्थापित कर सकते हैं। शेष राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा, जिससे किसानों को सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत सब्सिडी
राज्य सरकार ने सोलर पंप प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना (Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana) के तहत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इस योजना में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना (Pradhanmantri Krishak Mitra Surya Yojana) को भी शामिल किया गया है, जिससे कृषि पंप कनेक्शन (Agricultural Pump Connection) आसानी से उपलब्ध हो सके।
किसानों को मिलने वाली सब्सिडी
नई नीति के तहत, किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए परियोजना लागत का 5% या 10% अंशदान देना होगा। शेष राशि के लिए बैंक से लोन (Bank Loan) लिया जाएगा, जिसका संपूर्ण भुगतान सरकार करेगी। यह सहायता अटल कृषि ज्योति योजना (Atal Krishi Jyoti Yojana) के अंतर्गत प्रदान की जाएगी, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम होगा। पहले चरण में उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास विद्युत कनेक्शन नहीं है।
स्थायी विद्युत पंप वाले किसान भी उठा सकते हैं लाभ
इस योजना का लाभ अस्थायी बिजली कनेक्शन वाले किसानों तक ही सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत स्थायी बिजली कनेक्शन वाले किसानों को भी सोलर पंप प्रदान करने का प्रस्ताव है।
आवेदन प्रक्रिया
किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए मध्यप्रदेश ऊर्जा निगम (MP Urja Nigam) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान उन्हें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि संबंधी दस्तावेज और किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) जमा करना होगा। इस योजना के तहत किसान 3 एचपी से 7.5 एचपी तक के सोलर पंप लगवा सकते हैं।
धोखाधड़ी से बचें
किसानों को सलाह दी गई है कि वे केवल राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ही आवेदन करें और किसी भी अग्रिम राशि जमा करने से पहले पुष्टि कर लें।
अधिक जानकारी और संपर्क
किसान इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy, MNRE) की आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in पर जा सकते हैं या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-3333 पर कॉल कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- क्या किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी?
- किसानों को परियोजना लागत का 5% या 10% अंशदान देना होगा, जबकि शेष राशि सरकार द्वारा भुगतान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
- अस्थायी और स्थायी बिजली कनेक्शन वाले सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- किसान इस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं?
- किसान मध्यप्रदेश ऊर्जा निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।
यह योजना किसानों को सिंचाई में सहायता प्रदान करेगी और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी।