केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ कल, 15 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रही हैं। ये परीक्षाएँ भारत के लगभग 8,000 स्कूलों में आयोजित की जाएंगी और 44 लाख से अधिक छात्रों के लिए होंगी। यहां आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
CBSE बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
- एडमिट कार्ड: CBSE ने 3 फरवरी 2025 को नियमित और निजी छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। नियमित छात्र अपने एडमिट कार्ड अपने संबंधित स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि निजी छात्र इसे CBSE की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
- परीक्षा समय सारणी: कक्षा 10 की परीक्षा अंग्रेजी (संविधान) विषय से शुरू होगी, जबकि कक्षा 12 की परीक्षा उद्यमिता विषय से होगी। परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक होगा, जिसमें परीक्षा शुरू होने से पहले 15 मिनट का पढ़ने का समय दिया जाएगा।
- पहुँचने का समय: छात्रों को परीक्षा केंद्र पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। 10 बजे के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जरूरी दस्तावेज
छात्रों को परीक्षा केंद्र पर निम्नलिखित चीजें लानी होंगी:
- एडमिट कार्ड और स्कूल का आईडी कार्ड (नियमित छात्रों के लिए) या सरकारी फोटो पहचान प्रमाण (निजी छात्रों के लिए)।
- पारदर्शी पाउच में पेंसिल, पेन, इरेज़र, स्केल, राइटिंग पैड और पानी की पारदर्शी बोतल।
प्रतिबंधित वस्तुएँ
छात्रों को निम्नलिखित वस्तुएँ परीक्षा हॉल में लाने की अनुमति नहीं है:
- मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्टवॉच या कोई भी संचार उपकरण।
- प्रिंटेड या लिखी हुई सामग्री, कैलकुलेटर (विशेष मामलों को छोड़कर), वॉलेट, हैंडबैग और खाद्य पदार्थ (मधुमेह रोगियों को छोड़कर)।
अतिरिक्त सहायता
छात्रों के तनाव को कम करने के लिए CBSE ने मनो-सामाजिक परामर्श सेवाएँ शुरू की हैं, जो 4 अप्रैल 2025 तक उपलब्ध रहेंगी।
FAQs
- CBSE बोर्ड परीक्षाएँ कब शुरू हो रही हैं?
CBSE बोर्ड परीक्षाएँ कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए 15 फरवरी 2025 को शुरू होंगी। - छात्रों को परीक्षा के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ लाने होंगे?
छात्रों को अपने एडमिट कार्ड के साथ स्कूल का आईडी कार्ड (नियमित छात्रों के लिए) या सरकारी फोटो पहचान प्रमाण (निजी छात्रों के लिए) लाना होगा। - परीक्षा हॉल में कौन-कौन सी वस्तुएँ प्रतिबंधित हैं?
प्रतिबंधित वस्तुओं में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रिंटेड सामग्री, कैलकुलेटर (जब तक विशेष रूप से अनुमति न हो), वॉलेट और खाद्य पदार्थ शामिल हैं (मधुमेह रोगियों को छोड़कर)।