गाजियाबाद में होटल और लॉज संचालन के लिए नगर निगम की अनुमति अब अनिवार्य है। सराय एक्ट के तहत बिना पंजीकरण चल रहे होटलों पर प्रशासन की कड़ी निगरानी है। हाल ही में, पुलिस और नगर निगम ने एक अभियान चलाया, जिसमें 192 अवैध होटल और लॉज सील किए गए। ये होटल मानकों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके चलते स्थानीय निवासियों ने शिकायतें की थीं।
नई समिति का गठन
नगर निगम ने सराय एक्ट के तहत एक नई समिति का गठन किया है, जिसमें नगर प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निगम के अधिकारी शामिल हैं। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि सभी होटल संचालकों को आवश्यक लाइसेंस मिले और कोई भी होटल अवैध रूप से संचालित न हो। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार के अनुसार, होटल संचालक अब नियमित रूप से निगम से लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं।
पंजीकरण प्रक्रिया
गाजियाबाद में होटल और लॉज चलाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
- ऑनलाइन आवेदन: नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर होटल पंजीकरण के लिए आवेदन करें।
- दस्तावेजों की जांच: होटल की लीगल स्टेटस, फायर एनओसी और पर्यावरण मंजूरी की जांच होगी।
- समिति की स्वीकृति: नगर निगम और पुलिस की संयुक्त समिति द्वारा आवेदन को स्वीकृति दी जाएगी।
- लाइसेंस जारी: सभी मानकों को पूरा करने पर होटल को संचालन के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा।
चेतावनी और कार्रवाई
बिना पंजीकरण चलने वाले होटलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई होटल बिना अनुमति संचालित होता है, तो उसे सील किया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है। स्थानीय निवासियों की शिकायतों पर प्रशासन तेजी से कार्रवाई कर रहा है।
FAQ
- क्या गाजियाबाद में सभी होटलों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है?
- हाँ, सभी होटलों को नगर निगम से पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- बिना लाइसेंस चलने वाले होटलों पर क्या कार्रवाई होगी?
- ऐसे होटलों को सील किया जा सकता है या उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
- होटल पंजीकरण के लिए क्या दस्तावेज आवश्यक हैं?
- फायर एनओसी, पर्यावरण मंजूरी और अन्य कानूनी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
इस तरह, गाजियाबाद में होटल संचालन के लिए नई नियमावली स्थानीय निवासियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है।