NCR के इलाकों में प्लॉट कीमतों में उछाल, गाजियाबाद-वैशाली के निवासियों से वसूला जाएगा एक्स्ट्रा दाम!

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने वैशाली योजना के भूखंड आवंटियों से अतिरिक्त राशि वसूलने का निर्णय लिया है। सोमवार को मेरठ मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में जीडीए की 167वीं बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब आवंटियों से 2,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अतिरिक्त वसूली की जाएगी। आर्थिक भार का विवरण
इस निर्णय के अनुसार, 100 वर्ग मीटर के भूखंड पर आवंटियों को 2.40 लाख रुपये और 200 वर्ग मीटर के भूखंड पर 4.80 लाख रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। कुल मिलाकर, जीडीए को वैशाली योजना से लगभग 200 करोड़ रुपये की वसूली की उम्मीद है।

न्यायालय के आदेश पर निर्णय
जीडीए अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय न्यायालय के आदेश पर लिया गया है। यह राशि राजस्व ग्राम मकनपुर की अर्जित भूमि का प्रतिकर बढ़ाने के लिए वसूली जाएगी।

सर्वेक्षण और नोटिस प्रक्रिया
जीडीए पहले सभी भूखंडों का सर्वे करेगा और उसके बाद आवंटियों को नोटिस भेजेगा। नोटिस मिलने के तीन महीने के भीतर अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी, अन्यथा डिफॉल्टर घोषित कर उनके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी किया जाएगा।

छोटे भूखंडों पर पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि छोटे भूखंडों पर पेट्रोल पंप खोले जा सकेंगे। पहले न्यूनतम आकार 3017 वर्ग मीटर था, जिसे घटाकर 20720 वर्ग मीटर कर दिया गया है।

मास्टर प्लान 2031 का प्रस्ताव
गाजियाबाद के नए मास्टर प्लान 2031 के तहत क्षेत्र को 15 जोन में बांटने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

FAQs

  1. GDA ने वैशाली योजना के भूखंड आवंटियों से क्यों अतिरिक्त राशि वसूलने का निर्णय लिया?
    • यह निर्णय न्यायालय के आदेश पर लिया गया है ताकि राजस्व ग्राम मकनपुर की अर्जित भूमि का प्रतिकर बढ़ाया जा सके।
  2. आवंटियों को कितनी अतिरिक्त राशि चुकानी होगी?
    • आवंटियों को 100 वर्ग मीटर के भूखंड पर 2.40 लाख रुपये और 200 वर्ग मीटर पर 4.80 लाख रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे।
  3. यदि आवंटी समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो क्या होगा?
    • यदि आवंटी समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा और उनके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

Leave a Comment