दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: ड्राई डे की घोषणादिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर, आबकारी विभाग ने शराब बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान किया है। 3 फरवरी की शाम 6 बजे से 5 फरवरी की शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें, बार और होटल में शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, 8 फरवरी को मतगणना के दिन भी शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
दिल्ली में कब-कब रहेगा ड्राई डे?
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की अधिसूचना के अनुसार, चुनाव को ध्यान में रखते हुए तीन दिन ड्राई डे घोषित किए गए हैं:
- 3 फरवरी शाम 6 बजे से 5 फरवरी शाम 6 बजे तक – मतदान से पहले शराब बिक्री पर रोक
- 5 फरवरी – दिल्ली विधानसभा चुनाव के दिन
- 8 फरवरी – मतगणना और परिणाम घोषित होने के दिन
इन दिनों शराब की दुकानें, होटल, रेस्तरां, क्लब और बार में शराब परोसने और बेचने पर सख्त पाबंदी रहेगी।
शराब बिक्री पर रोक का कारण
चुनाव के दौरान शराब वितरण को लेकर चुनाव आयोग की सख्ती हमेशा से रही है। इस प्रतिबंध का उद्देश्य चुनाव के दौरान अनैतिक गतिविधियों को रोकना और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना है।
मतदान का समय
दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इस दिन छुट्टी घोषित की गई है ताकि मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
FAQs
1. ड्राई डे कब-कब रहेगा?
- ड्राई डे 3 फरवरी शाम 6 बजे से 5 फरवरी शाम 6 बजे तक और 8 फरवरी को रहेगा।
2. क्या शराब की दुकानें इन दिनों खुली रहेंगी?
- नहीं, इन दिनों सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
3. मतदान का समय क्या है?
- मतदान का समय 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है।
इस जानकारी से आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ड्राई डे और संबंधित नियमों को समझने में मदद मिलेगी।